इनकम टैक्स स्लैब रेट| New & Old Tax Rates (FY 2022-23 & FY 2023-24


Income tax Slab Rates

Income Tax Slab Rates

इनकम टैक्स करदाता की गत वर्ष (Financial Year) की इनकम पर लगाया जाता है| और गत वर्ष की आय का कैलकुलेशन हमेशा कर-निर्धारण वर्ष (Assesment Year) में होता है| भारत में आयकर स्लैब रेट के अनुसार लगाया जाता है|

यह स्लैब रेट सभी प्रकार के Taxpayers के लिए अलग अलग होती है| आयकर की गणना के लिए करदाता को अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया जाता है –

  • Individuals, HUF, AOP, BOI, AJP
  • Partnership Firms
  • LLPs
  • Company

इनकम टैक्स स्लैब क्या है ?

Income Tax Slab एक प्रकार से आय की लिमिट होती है| आसान से शब्दों में समझाया जाए तो जैसे की किसी करदाता पर 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर 5 प्रतिशत टैक्स लिया जाता है तो इस 2.5 लाख से 5 लाख के अंतर को हम 2.5 लाख की स्लैब कहेंगे|

यह स्लैब सभी प्रकार के करदाताओं के लिए अलग अलग होती है| वर्तमान समय में भारत में दो प्रकार की टैक्स स्लैब है –

Old Regime Tax Slab और New Regime Tax Slab

#1 Income Tax Slab Rates For Old Tax Regime – FY 2022-23 (AY 2023-24)

आयकर की पुरानी टैक्स स्लैब रेट के अंतर्गत Individual को उनकी उम्र के अनुसार तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है –

(1) करदाता जिनकी उम्र 59 साल तक है (2) कर जिनकी उम्र 60 से लेकर 79 साल तक है और (3) करदाता जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है| तीनो केटेगरी के करदाताओं के लिए टैक्स रेट में थोडा अंतर होता है –

(A) Income Tax Slabs For Resident Individuals Aged Below 60 Years

Income Slabs Tax Rate
Up to Rs 2.5 lakhNIL
Rs 2.5 lakh – Rs 5 lakh5%
Rs 5 lakh – Rs 10 lakh20%
Above Rs 10 lakh30%

(B) Income Tax Slabs For Resident Individuals Aged 60 to 79 Years

Income SlabsTax Rate
Up to Rs 3 lakhNIL
Rs 3 lakh – Rs 5 lakh5%
Rs 5 lakh – Rs 10 lakh20%
Above Rs 10 lakh30%

(C) Income Tax Slabs For Resident Individuals Aged 80 Or More Years

Income SlabsTax Rate
Up to Rs 5 lakhNIL
Rs 5 lakh – Rs 10 lakh20%
Above Rs 10 lakh30%

(D) Income Tax Slabs For NRIs, HUF, AOP, BOI And AJP

NRI (Non Resident Indian), HUF (Hindu Undevided Family), AOP, BOI और AJP के लिए वही टैक्स Slab Rates है जो की 59 वर्ष तक के Individual के लिए है –

Income SlabsTax Rate
Up to Rs 2.5 lakhNIL
Rs 2.5 lakh – Rs 5 lakh5%
Rs 5 lakh – Rs 10 lakh20%
Above Rs 10 lakh30%
Important Points To Remember In Old Tax Regime :

1. जिन व्यक्तियों की आय 5 लाख रुपये तक है उन्हें आयकर अधिनियम के सेक्शन 87A के अन्दर 12,500 की रिबेट दी जाती है| यह रिबेट केवल Resident Individual को ही दी जाती है|

2. सिनिअर सिटिजन और सुपर सिनिअर सिटिजन को उनकी ज्यादा उम्र का बेनिफिट देने के लिए Basic Exemption Limit 2.5 लाख की जगह 3 लाख और 5 लाख है|

3. NRI (Non Resident Indian) के लिए Basic Exemption Limit 2.5 लाख ही है भले ही उनकी उम्र 59 या 79 से ऊपर हो|

#2 Income Tax Slab Rate For New Tax Regime (Section 115BAC)

आयकर की New Tax Regime की टैक्स रेट Old Tax Regime से बिलकुल अलग है|

अगर करदाता New Tax Regime के अंतर्गत टैक्स का भुगतान करना चाहता है तो उसे कुछ Exemptions और Deductions जो की Old Tax Regime में टैक्स का भुगतान करने पर मिलती है, वह नहीं मिलेगी|

New Tax Regime में 2023 के बजट के बाद कुछ बदलाव हुए है जो की FY 2023-24 (AY 2024-25) के लिए लागू है|

इसका मतलब वर्तमान में दो प्रकार की New Tax Regime है, एक FY 2022-23 (AY 2023-24) के लिए और दूसरी FY 2023-24 (AY 2024-25) के लिए जो इस प्रकार है –

(A) Slab Rates For FY 2022-23 (AY 2023-24)

Income Slabs Tax Rate
₹0 – ₹2,50,000
₹2,50,000 – ₹5,00,0005%
₹5,00,000 – ₹7,50,00010%
₹7,50,000 – ₹10,00,00015%
₹10,00,000 – ₹12,50,00020%
₹12,50,000 – ₹15,00,00025%
Above ₹15,00,00030%

(B) Slab Rates For FY 2023-24 (AY 2024-25)

Income Slabs Tax Rates
Up to Rs 3,00,000Nil
Rs 3,00,000 – Rs 6,00,000 5%
Rs 6,00,000 – Rs 9,00,00010%
Rs 9,00,000 – Rs 12,00,00015%
Rs 12,00,000 – Rs 15,00,00020%
Above Rs 15,00,00030%
Important Points To Remember In New Tax Regime :
  • आयकर अधिनियम की New Tax Regime के अंतर्गत सीनियर सिटिजन और सुपर सिनिअर सिटिजन को उनकी ज्यादा उम्र का बेनिफिट नहीं मिलता है| अर्थात Basic Exemption Limit सभी के लिए एक सामान है|
  • New Tax Regime (For FY 2023-24) के अंतर्गत जिन व्यक्तिओं की आय 7 लाख रुपये तक है उन्हें आयकर अधिनियम के सेक्शन 87A के अन्दर 25000 रुपये की रिबेट दी जाती है| रिबेट केवल Resident Individual को ही मिलती है|

List of Deductions And Exemptions Which Are Disallowed Under New Tax Regime

Description Old Tax RegimeNew Tax
Regime FY 2022-23
(AY 2023-24)
New Tax
Regime FY 2023-24
(AY 2024-25)
Rebate if Income Up To ₹ 5 lakhs₹ 5 lakhs₹ 7 lakhs
Rebate Amount 125001250025000
Standard Deduction₹ 50,000X₹ 50,000
House Rent AllowanceXX
Leave Travel Concession (LTC)XX
Entertainment AllowanceXX
Special And Notified Allowances XX
Perquisites XX
Daily Allowance of MPs or MLAsXX
Exemption In Respect of Income of Minor Child (Rupee 1500)XX
Tax Holiday (SEZ)XX
Professional TaxXX
Interest on Loan In Respect of Self-Occupied Property 24(b)
(200000 OR 30000)
XX
Additional Depreciation 32(1) XX
Scientific Research 35(1) or 35 (2AA)XX
Investment Linked Tax Incentives For Specified Business (35AD)XX
Family Pension (57(iia)XX
Deductions Not Allowed – 80C to 80U (Except 80CCD2 And 80JJAA)XX

Other Important Points To Remember :

1 अगर आप New Regime के अन्दर टैक्स का भुगतान करते है तो लगभग सभी प्रकार के Allowances जो की सैलरी इनकम से सम्बंधित है उनकी Exemption आपको नहीं मिलती है|

लेकिन चार एसे Allowances है जिनकी Exemption आपको New Regime में भी मिलती है –

  • Daily Allowance
  • Conveyance Allowance
  • Traveling Allowance
  • Transport Allowance (Given to Blind or Authopardically Handicapped With Disability of Lower Extremities)

2 अगर आपके पास कोई पिछले Financial Year का Loss या Depreciation है तो आप इनकम टैक्स की New Regime के अन्दर उसे अगले साल Carry Forward नहीं कर सकते|

आसान शब्दों में कहे तो अगर आप Old Tax Regime को चुनते है तो आप पिछले साल के Loss और Depreciation को इस साल के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते है लेकिन New Regime में यह Allowed नहीं है|

3 Old Regime के अंतर्गत टैक्स का भुगतान करने पर आपको AMT (Alternative Minimum Tax) देना पड़ता है लेकिन New Regime में टैक्स का भुगतान करने पर आपको AMT देना जरुरी नहीं होती है|

4 आप Old Tax Regime के अंतर्गत House Property के Loss को आय के किसी दुसरे हेड जैसे सैलरी, कैपिटल गेन, बिज़नस प्रोफेशन और अदर सौर्सेस की इनकम से 2 लाख रुपये तक सेट ऑफ कर सकते है लेकिन New Regime के अन्दर यह Loss सेट ऑफ करना Allowed नहीं है|

5 New Regime में आपको अधिकतम डेप्रिसिएशन 40 प्रतिशत तक ही Allowed है| और कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलता है|

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Income Tax Rate For Companies FY 2022-23 (AY 2023-24)

#1 Domestic Company (घरेलु कंपनी)

Particulars Tax Rates
जहाँ कंपनी का Financial Year में टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट 400 करोड़ से कम है 25%
कम्पनी जिसने 115BA का विकल्प चुना है 25%
कम्पनी जिसने 115BAA का विकल्प चुना है22%
कम्पनी जिसने 115BAB का विकल्प चुना है15%
अन्य घरेलु कम्पनी (जहाँ कंपनी का Financial Year में टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट 400 करोड़ से ज्यादा है) 30%

#2 Foreign Company (विदेशी कम्पनी)

विदेशी कम्पनी के लिए Income Tax Rate 40 प्रतिशत है|

Income Tax Rate For Firm, LLP And Local Authority FY 2022-23 (AY 2023-24)

फर्म, LLP (सिमित दायित्व साझेदारी) और Local Authority (स्थानीय प्राधिकरण) के लिए इनकम टैक्स की रेट उनकी आय की सम्पूर्ण राशि पर 30 प्रतिशत है|

Income Tax Rate For Co-Operative Society FY 2022-23 (AY 2023-24)

Income Tax Rate
0 से 10000 तक 10%
10001 से 20000 तक 20%
20000 से अधिक 30%

Surcharge (सरचार्ज)

सरचार्ज एक प्रकार से टैक्स के ऊपर टैक्स होता है| जब हमारी आय एक लिमिट से ऊपर चली जाती है तो हमें सरचार्ज देना पड़ता है|

अर्थात आपकी जो Actual Tax Liability निकल कर आएगी उस पर आपको कुछ प्रतिशत सरचार्ज देना होगा|

Rate of Surcharge For Individual, HUF, AOP, BOI, AJP

  • आय 50 लाख से उपर जाने पर 10 प्रतिशत सरचार्ज
  • आय 1 करोड़ से उपर जाने पर 15 प्रतिशत सरचार्ज
  • आय 2 करोड़ से उपर जाने पर 25 प्रतिशत सरचार्ज
  • आय 5 करोड़ से ऊपर जाने पर 37 प्रतिशत सरचार्ज

डिविडेंड इनकम, सेक्शन 112, 112A और 111A की इनकम पर सरचार्ज 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं लगेगा|

इसके साथ ही AOP (Association of Persons) के लिए भी Maximum Surcharge 15 प्रतिशत तक ही है|

New Tax Regime (For FY 2023-24) के लिए अधिकतम सरचार्ज 25 प्रतिशत ही है| अर्थात 37 प्रतिशत सरचार्ज Applicable नहीं है|

Rate of Surcharge For Firm, LLP, Loacal Authority And Co-Operative Society

फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी और को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सरचार्ज की एक ही रेट है| इन्हें 1 करोड़ से अधिक की इनकम पर 12 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा|

Rate of Surcharge For Company

#1 Surcharge Rate For Domestic Company
DescriptionSurcharge Rate
कुल आय 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7%
कुल आय 10 करोड़ से ज्यादा 12%
कम्पनी जिसने 115BAA और 115BAB का विकल्प चुना है (कुल आय कितनी भी हो सरचार्ज 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा)10%
#2 Surcharge Rate For Foreign Company
DescriptionSurcharge Rate
कुल आय 1 करोड़ से 10 करोड़ तक2%
कुल आय 10 करोड़ से ज्यादा5%

Health And Education Cess

सरकार द्वारा शिक्षा और स्वाथ्य की अच्छी सेवा देने के लिए करदाता पर शिक्षा और स्वाश्थ्य नामक एक Extra Tax लगाया जाता है|

सभी करदाताओं को हेल्थ और एजुकेशन सेस 4 प्रतिशत की दर से देना होता है| यह Cess हमारी Actual Tax Liability और Surcharge के ऊपर लगाया जाता है|

Frequently Asked Questions (FAQs) :

1. क्या New Tax Regime का चुनाव करना जरुरी है?

नहीं, यह करदाता के निर्णय के ऊपर है की उसे New Tax Regime के आप्शन को चुनना है या Old Regime के आप्शन को| अगर आप एक एम्प्लोयी है तो आपको Financial Year की शुरुआत में यह निर्णय लेना होगा की आप कौनसी Tax Regime को चुनना चाहते है|

इसके साथ आपके पास यह Flexibility रहेगी की आप अगले साल वापस Regime को Change कर सकते है|

लेकिन अगर आप एक Business या Profession में है तो आपको अपनी पूरी Lifetime में एक ही बार आप्शन मिलेगा किसी एक Regime को चुनने का और उसके बाद आप कभी भी New से Old या Old से New में Convert नहीं हो पाएंगे|

2. रिबेट क्या है?

रिबेट एक प्रकार से कर से छूट प्रदान करने के लिए दी जाने वाली रिहायत है| इसे व्यक्ति जिनकी आय 5 लाख रुपये तक है उन्हें सरकार कर से छूट प्रदान करने के लिए 12500 रुपये की Rebate देती है|

3. क्या New Tax Regime का चुनाव करके 80C की डिडक्शन ली जा सकती है?

नहीं, यदि आप New Tax Regime का चुनाव करते है तो आपको 80C की किसी भी प्रकार की Deduction नहीं मिलेगी|

4. कितनी इनकम तक इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है?

यह आपकी उम्र पर निर्भर करता है, जैसे अगर आप Old Regime से टैक्स फाइल करना चाहते है तो अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आपको 2.5 लाख तक की Income पर टैक्स नहीं देना पड़ता है|

और अगर आपकी उम्र 60 या 60 साल से ज्यादा है और 80 साल से कम है तो आपको 3 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं देना होता है|

इसके साथ ही अगर आपकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है तो आपको 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होता है|

अगर आप New Tax Regime में अपना Income Tax File करना चाहते है तो आपकी उम्र कितनी भी हो आपको 3 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होता है|

5. हमें अपनी आय पर कितना सरचार्ज देना पड़ता है?

सरचार्ज देना जरुरी नहीं है जब तक की आपकी आय एक सेट लेवल से अधिक नहीं हो|

वर्तमान समय में Individual के लिए Surcharge की Rates इस प्रकार है –

50 लाख से उपर की इनकम पर 10 प्रतिशत सरचार्ज
1 करोड़ से उपर की इनकम पर 15 प्रतिशत सरचार्ज
2 करोड़ से उपर की इनकम पर 25 प्रतिशत सरचार्ज
5 करोड़ से उपर की इनकम पर 37 प्रतिशत सरचार्ज

6. सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन में क्या अंतर है?

आयकर अधिनियम द्वारा एक व्यक्ति को उसकी उम्र के हिसाब से सीनियर सिटिजन और सुपर सीनियर सिटिजन माना जाता है|

अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है और 79 तक है तो उसे सीनियर सिटजन कहा जायेगा|

और यदि किसी व्यक्ति की उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है तो उसे सुपर सीनियर सिटिजन कहा जाएगा|

हेल्थ और एजुकेशन सेस का कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाता है?

सरकार द्वारा अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए करदाता से एक Extra Tax लिया जाता है जिसे Health And Education Cess कहा जाता है|

यह सेस 4 प्रतिशत की दर से देना होता है|

मान लीजिए की आपकी इनकम पर टोटल टैक्स 70,500 रुपये निकल कर आया, तो एसे में आपको 70,500 रुपये पर 4 प्रतिशत सेस देना होगा जो की 2820 रुपये होता है|

मतलब आपको सरकार को टोटल टैक्स 73,320 (70,500 + 2820) देना होगा|

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गोपाल राजस्थान से है और इन्होंने B.Com से ग्रैजवैशन किया है| गोपाल एक अनुभवी कंटेन्ट राइटर है तथा इन्हे फाइनैन्स, इनवेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्स के बारे मे काफी अनुभव है|

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