Taxpayers | Last Date of Return Filing (FY 20222-23) |
Individual / HUF/ AOP/ BOI (जिनको Books of Account की ऑडिट जरुरी नहीं है) | 31st July 2023 |
Businesses (जिनको ऑडिट करवाना जरुरी है) | 31st October 2023 |
Businesses (International/Specified Domestic Transactions) | 30th November 2023 |
Revised Return (रिवाइज्ड रिटर्न) | 31st November 2023 |
Belated Return (लेट रिटर्न फाइलिंग) | 31st November 2023 |
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लेट ITR फाइल करने पर पेनल्टी और ब्याज
यदि आप उपर दी गई डेट के बाद Income Tax Return File करते है तो आपको इसके लिए Late Fee Pay करनी होगी –
- आय ₹5 लाख कम – ₹1,000 Fee
- आय ₹5 लाख से ज्यादा – ₹5,000 Fee
अगर आपकी इनकम पांच लाख से कम है तो आपको 1000 रुपये की Late Fee देनी होगी और अगर आपकी इनकम पांच लाख से ज्यादा है तो आपको 5000 रुपये की लेट फी देनी होगी|
Due Dates के बाद अपना रिटर्न फाइल करने पर आपको Interest भी Pay करना पडेगा| यह ब्याज आपको Monthly 1% के हिसाब से भुगतान करना होगा|
Frequently Asked Questions
हाँ, अगर आपने Return File करने में देरी कर दी है तो आप ड्यू डेट के बाद भी अपना रिटर्न भर सकते है| इसके लिए आपको अपना रिटर्न भरते समय Interest और Late Fee देनी पड़ेगी|
डोमेस्टिक कंपनी के लिए इनकम टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट 31 अक्टुम्बर 2023 है और ईएसआई कंपनी जिसके International Transaction या Specified Domestic Transaction है उसके लिए ITR Filing की Due Date 30 नवम्बर 2023 है|
ऑडिट का मतलब करदाता के Accounts की जांच करना है| ऑडिट में यह देखा जाता है की करदाता द्वारा रखे गए Books of Accounts को सही तरीके से बनाया गया है या नहीं| ऑडिट सभी करदाताओं की नहीं होती है, केवल आयकर अधिनियम के तहत अधिक आय की श्रेणी में आने वाले करदाताओं को ही ऑडिट करवाने की आवश्यकता होती है|
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