जागो ग्राहक जागो – Jago Grahak Jago – How to File Consumer Complaint


आवाज उठाइए तभी कुछ होगा – Jago Grahak Jago

हम में से कई लोग टीवी पर जब उपभोक्ता सरंक्षण (Consumer Protection)  का “जागो ग्राहक जागो – Jago Grahak Jago”  का सरकारी विज्ञापन देखते है तो मन ही मन यही सोचते है कि “हम तो जाग जाएँगे पर सरकार जाग जाए तो अच्छा है|”  हजारों में से कोई एक दो व्यक्ति ही ऐसा मिलेगा जो इस सिस्टम (System) को दोष न देता हो| हम सभी दिन में कम से कम एक बार तो सिस्टम का रोना रोते ही है|

रेल या बस में यात्रा करते वक्त गन्दगी फैला होना, खिड़कियों का टूटा होना आम बात हो गई है और अब तो इन बातों पर हमें कोई गुस्सा भी नहीं आता क्योंकि इनकी अब हमें आदत हो गई है|

लेकिन हमें एक बात समझनी होगी कि हम भी इस सिस्टम का एक हिस्सा है इसलिए जब तक हम अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं करते तब तक हमें इस सिस्टम को दोष देने का कोई हक़ नहीं है|

आज दिनांक 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस (National Consumers Right Day) है इसलिए आज हैप्पीहिंदी.कॉम पर में उपभोक्ता के सरंक्षण कानून (Consumer Protection Law) से सम्बंधित कुछ जानकारी Share कर रहा हूँ जिसका उपयोग करके हम धोखाधड़ी (Fraud) से बच सकते है|

सबसे पहले तो हमें अपनी इस मानसिकता (Negative Thinking) को बदलना होगा कि “मैं क्या कर सकता हूँ” या “इस देश के कानून मुझे न्याय नहीं दिलवा सकते”

आज सुचना प्रोद्योगिकी (Information Technology) और इंटरनेट (Internet) के ज़माने में पूरे विश्व की सूचनाएं हमारी मुठ्ठी में है और मोबाइल कम्पनियाँ तो यहाँ तक कहती है कि – “कर लो दुनिया मुठ्ठी में  Kar Lo Duniya Mutthi Mein”| लेकिन हम में से ज्यादात्तर लोग Internet का सही उपयोग नहीं कर पाते जिसकी वजह से दुनिया हमारी मुठ्ठी में होने के बावजूद हमारे पास केवल एक ही जवाब है – “सिस्टम ही ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूँ”

एक छोटी सी ई-मेल (E-mail) से हमारी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है| एक बार मेरे किसी मित्र को अपने एटीएम कार्ड (ATM Card) से सम्बंधित कुछ समस्या आ गई| कई दिन बैंक (Bank) के चक्कर काटे पर बैंक कर्मचारी बार बार कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टालता रहता| जब कई दिनों तक समाधान नहीं हुआ तो परेशान होकर उन्होंने बैंक के हेड ऑफिस (Head Office) का ईमेल एड्रेस (Email Address) इन्टरनेट पर सर्च किया और बैंक के हेड ऑफिस में सीनियर ऑफिसर को अपनी समस्या लिखकर ईमेल कर दिया| इस ईमेल का प्रभाव ऐसा हुआ कि दूसरे ही दिन खुद बैंक की तरफ से फ़ोन आया और दो ही दिनों में समस्या का समाधान कर दिया गया|

आज सब कुछ ऑनलाइन (Online) हो रहा है और बस एक छोटी सी शिकायत करके हम बड़े नुकसान से बच सकते है|

उपभोक्ता मंच में शिकायत करें – File Complaint in Consumer Court

अख़बारों में हम कई बार उपभोक्ता मंच से सम्बंधित किस्से पढ़ते है| अभी हाल ही में उपभोक्ता मंच (Consumer Forum) ने एक महिला की शिकायत पर रेलवे (Railway) को रेल में टूटी हुई खिड़कियों के कारण महिला को हुई परेशानी के लिए “त्रुटिपूर्ण सेवाओं” का दोषी मानते हुए हर्जाना देने का फैसला सुनाया है|

इसी प्रकार कुछ महीने पहले उपभोक्ता मंच ने अस्पताल द्वारा गलत दवाएं देने के कारण हुई असुविधा के लिए अस्पताल को दोषी मानते हुए हर्जाना देने का फैसला सुनाया था|

ऐसे कई किस्से हम सुनते रहते है| हम भी ई- कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, रेलवे, बस, एलपीजी, पेट्रोल पम्प और अन्य क्षेत्रों में त्रुटिपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं से होने वाली असुविधा के लिए उपभोक्ता मंच में शिकायत कर सकते है|

 

उपभोक्ता शिकायत निवारण –  Jago Grahak Jago

उपभोक्‍ता शिकायतों को सरल, शीघ्र और कम खर्चीला और निवारण प्रदान करने के लिए उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) में राष्‍ट्रीय, राज्‍य और जिला स्‍तरों पर एक तीन स्‍तरीय अर्ध न्‍यायायिक मशीनरी की संकल्‍पना की गई है। यह एक सिविल न्‍यायालय के समक्ष कार्रवाइयों की साधारण प्रक्रिया का एक विकल्‍प है। ये मंच उपभोक्‍ता की शिकायतों के लिए सरल, शीघ्र तथा कम खर्चीला निवारण प्रदान करने के लिए अधिदेशित हैं। शिकायत निवारण की तीन एजेंसियां हैंराष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी), राज्‍य उपभौक्‍ता विवाद निवारण आयोगऔर जिला फोरम

शिकायत कौन दायर कर सकता है – Who Can file a Complaint in Consumer Court?

  • किसी वस्‍तु या सेवा के संदर्भ में एक ग्राहक (Consumer) द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है या
  • कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या उस समय लागू किसी अन्‍य कानून के तहत पंजीकृत किसी स्‍वयंसेवी उपभोक्‍ता संगठन द्वारा या
  • केन्‍द्र सरकार और कोई राज्‍य सरकार, या
  • एक या अधिक उपभोक्‍ता, जहां अनेक उपभोक्‍ताओं की एक समान शिकायत है या
    एक उपभोक्‍ता की मौत हो जाने पर उसके कानूनी वारिस या प्रतिनिधि
  • अधिनियम के तहत पावर ऑफ एटॉर्नी (मुख्‍तारनामा) धारक शिकायत दायर नहीं कर सकता है।

कैसे करें शिकायत – How to File Complaint in Consumer Court:-

सादे कागज पर एक शिकायत लिखी जा सकती है। इसमें निम्‍नलिखित होने चाहिए :

  • शिकायतकर्ताओं तथा विरोधी पार्टी के नाम, विवरण और पता
  • शिकायत से संबंधित तथ्‍य और यह कब और कहां उठी।
  • शिकायत के आरोपों के समर्थन में दस्‍तावेज
  • शिकायतकर्ता द्वारा मांगी जा रही राहत
  • शिकायतकर्ता को या उसके अधिकृत एजेंट को शिकायत पर हस्‍ताक्षर करने चाहिए।
  • शिकायत दायर करने के लिए किसी वकील की आवश्‍यकता नहीं है
  • सांकेतिक न्‍यायालय शुल्‍क

 शिकायत कहां दायर करें Where to File Consumer Complaint?

यह वस्‍तुओं या सेवाओं की लागत या मांगे गए मुआवज़े पर निर्भर करता है :

  • जिला फोरम (District Forum) : यदि यह 20 लाख रुपए से कम है
  • राज्‍य आयोग (State Commission) : यदि यह 20 लाख रुपए से अधिक किन्‍तु 1 करोड़ रुपए से कम है
  • राष्‍ट्रीय आयोग (National Commission): यदि 1 करोड़ रुपए से अधिक है

ऑनलाइन शिकायत – Online Consumer Complaint India

शीघ्रतापूर्वक उपभोक्‍ता संसाधन और शिकायत निवारण सेवा प्रदान करने के लिए उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन उपभोक्‍ता शिकायत (Online Consumer Complaint), फोन और एसएमएस (SMS) आधारित शिकायत आदि जैसी अन्‍य अनेक प्रणालियों की सुविधा दी जाती है।

 

उपभोक्‍ता ऑनलाइन  संसाधन और अधिकारिता केन्‍द्र (कोर)

उपभोक्‍ता ऑनलाइन संसाधन और अधिकारिता केन्‍द्र (कोर) से उपभोक्‍ता की शिकायतों का ऑनलाइन (Online) निवारण तथा उपभोक्‍ता समर्थन में सहायता मिलती है। प्रयोक्‍ता लिंक पर क्लिक द्वाराऑनलाइन शिकायत दायर  (File Online Complaint) कर सकते हैं। आप Helpline Number (टोल फ्री नंबर) 1800-180-4566 पर कॉल भी कर सकते हैं।

राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता हेल्‍पलाइन (एनसीएच) – National Consumer Helpline

राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता हेल्‍पलाइन (एनसीएच) में अनेक प्रकार की समस्‍याओं से निपटने के लिए उपभोक्‍ताओं की जरूरतों को पहचाना गया है जो व्‍यापार और सेवा प्रदाताओं के साथ प्रतिदिन के लेन देन से उत्‍पन्‍न होती हैं। एनसीएच द्वारा एक राष्‍ट्रीय टोल फ्री नं. 1800-11-4000 (बीएसएनएल / एमटीएनएल प्रयोक्‍ताओं के लिए) प्रदान किया गया है, अन्‍य प्रयोक्‍ता 011-27006500 डायल कर सकते हैं (सामान्‍य कॉल प्रभार लागू)। नाम और शहर का उल्‍लेख करते हुए 8800939717 पर एसएमएस भी भेजा जा सकता है। प्रयोक्‍ता इसकी वेबसाइट के उपयोग द्वारा ऑनलाइन शिकायत भी दायर कर सकते हैं।

आप राज्‍य उपभोक्‍ता हेल्‍पलाइन (Helpline) का उपयोग कर भी सकते हैं।

 

राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर – Consumer Helpline Number for Stats

Jago Grahak Jago

क्र. सं. राज्य
उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर Consumer Helpline Numbers
1 आंध्रप्रदेश 1800-425-0082 , 1800-425-2977
2 अरुणाचलप्रदेश 1800-345-3601
3 बिहार 1800-345-6188
4 छत्तीसगढ़ 1800-233-3663
5 गुजरात 1800-233-0222
6 कर्नाटक 1800-425-9339
7 केरल 1800-425-1550
8 मध्यप्रदेश 155343 , 0755-2559778
9 महारास्ट्र 1800-2222-62
10 मिजोरम 1800-231-1792
11 नागालैंड 1800-345-3701
12 उड़ीसा 1800-34567-24
13 राजस्थान 1800-180-6030
14 सिक्किम 1800-345-3209
15 तमिलनाडु 044-2859-2828
16 पश्चिमबंगाल 1800-345-2808

Source :-  India.gov.in 

 

 

“जागो ग्राहक जागो – Jago Grahak Jago”

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अभिषेक राजस्थान से हैं और वे हैप्पीहिंदी.कॉम पर बिज़नेस, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस के विषयों पर पिछले 4 वर्षों से लिख रहे हैं| उनसे [email protected] पर संपर्क किया जा सकता हैं|

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